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Auraiya News: कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 17 Jun 2026 11:37 PM IST
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FIR against doctor on court order
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दिबियापुर। कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने गणेश क्लीनिक की संचालक डॉ. ममता सक्सेना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव मदा का पुरवा निवासी सुनील कुमार के अनुसार, 13 नवंबर 2025 को उन्होंने अपनी पत्नी रूबी (34) को पेट दर्द होने पर औरैया रोड स्थित गणेश क्लीनिक में भर्ती कराया था। आरोप है कि डॉक्टर ने बिना अल्ट्रासाउंड किए ही गर्भ की सफाई कर दी, जिससे महिला की बच्चेदानी और आंत कट गई।
हालत बिगड़ने पर तीमारदारों ने विरोध किया तो डॉक्टर ने उन्हें जबरन डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद गंभीर हालत में रूबी को इटावा के जेके अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां 29 दिन आईसीयू में रहने के बाद 12 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
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पीड़ित ने पुलिस और हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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