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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 18 Mar 2026 11:46 PM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने बुधवार को फफूंद थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फफूंद के गांव मिरगांव निवासी प्रवीश कुमार को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
20 जुलाई 2018 में पिता ने प्रवीश के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में थाना पुलिस ने विवेचना कर 18 सितंबर 2018 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की कोर्ट में चला। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इससे पहले दोनों पक्षों को सुना गया।
दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रवीश को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
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20 जुलाई 2018 में पिता ने प्रवीश के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में थाना पुलिस ने विवेचना कर 18 सितंबर 2018 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की कोर्ट में चला। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इससे पहले दोनों पक्षों को सुना गया।
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दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रवीश को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।