फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Sharecroppers must provide the landowner's Aadhaar for fertilizers; irregularities will lead to imprisonment.

Auraiya News: बटाईदारों को खाद के लिए देना होगा खेत मालिक का आधार, गड़बड़ी पर होगी जेल

Thu, 09 Jul 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 09 Jul 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Sharecroppers must provide the landowner's Aadhaar for fertilizers; irregularities will lead to imprisonment.
औरैया। जनपद में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को अब यूरिया व डीएपी खाद लेने के लिए एक नई प्रक्रिया से गुजरना होगा।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई किसान बटाई के खेत के लिए खाद खरीदने आता है, तो उससे खेत के असली मालिक का आधार कार्ड लिया जाना अनिवार्य होगा। वहीं गड़बड़ी करने पर जेल जाना पड़ेगा।
विक्रेताओं को पीओएस मशीन में खेत मालिक का नाम और आधार नंबर दर्ज करना होगा। अंगूठा खाद खरीदने आए किसान का ही लगवाया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पीओएस मशीन से स्टॉक कम करते समय फार्मर और दूसरे विकल्प आते हैं। बटाईदार के मामले में दूसरे (अदर) विकल्प को चुनकर उसका पूरा विवरण भरना होगा।
विज्ञापन

चेतावनी दी है कि यदि बटाईदार के नाम पर खाद वितरण में कोई गड़बड़ी या कालाबाजारी पाई गई, तो उर्वरक आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान फार्मर रजिस्ट्री, खतौनी के आधार पर किसी भी केंद्र से खाद ले सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed