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Auraiya News: बिजली चोरी के दो आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 08 Jun 2026 12:22 AM IST
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औरैया। बिजली चोरी के मामलों में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम राजीव कुमार वत्स की अदालत ने दो अलग-अलग आरोपियों को राहत दी है। विभाग का बकाया राजस्व और शमन शुल्क जमा करने के बाद अदालत ने दोनों को दोषमुक्त करते हुए मुकदमों का निस्तारण कर दिया।
अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 का हवाला देते निर्धारित धनराशि जमा करने पर अपराध का शमन किया जा सकता है। बकाया राशि जमा होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोई दांडिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। इसे ही आधार मानते हुए अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।
थाना अजीतमल क्षेत्र के राकेश कुमार के खिलाफ वर्ष 2015 में विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पुष्टि की कि आरोपी ने राजस्व निर्धारण के 7776 रुपये और शमन शुल्क के चार हजार रुपये जमा कर दिए हैं। इसके आधार पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया गया।
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दूसरे मामले में, थाना अयाना क्षेत्र की आशा देवी के खिलाफ बिजली चोरी का केस चल रहा था। आरोपी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने बकाया बिल के 573 रुपये, शमन शुल्क के आठ हजार रुपये, डीआर फीस के छह सौ रुपये और नोटिस व्यय के 100 रुपये विभाग में जमा कर दिए हैं, जिसके बाद विभाग ने उन्हें नो ड्यूज दिया।
अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 का हवाला देते निर्धारित धनराशि जमा करने पर अपराध का शमन किया जा सकता है। बकाया राशि जमा होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोई दांडिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। इसे ही आधार मानते हुए अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।
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थाना अजीतमल क्षेत्र के राकेश कुमार के खिलाफ वर्ष 2015 में विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पुष्टि की कि आरोपी ने राजस्व निर्धारण के 7776 रुपये और शमन शुल्क के चार हजार रुपये जमा कर दिए हैं। इसके आधार पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया गया।
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