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Azamgarh News: पिता-पुत्र गैर इरादतन हत्या के दोषी, 10-10 साल की सजा
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आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अजय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शुभम कुमार निवासी मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय का छोटा भाई शिवम कुमार 12 मई 2024 को एक रिश्तेदार की बरात में रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम फिरद्दूपुर गया था। द्वारपूजा के समय डीजे पर नाचने को लेकर शिवम कुमार का सरायमीर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी मंगल तथा उसके पिता विद्यासागर से विवाद हो गया। इस दौरान मंगल और विद्यासागर ने हॉकी और डंडे से शिवम कुमार को गंभीर रूप से मार दिया। गंभीर रूप से घायल शिवम कुमार की 14 मई 2024 को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मंगल और विद्यासागर को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अजय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शुभम कुमार निवासी मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय का छोटा भाई शिवम कुमार 12 मई 2024 को एक रिश्तेदार की बरात में रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम फिरद्दूपुर गया था। द्वारपूजा के समय डीजे पर नाचने को लेकर शिवम कुमार का सरायमीर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी मंगल तथा उसके पिता विद्यासागर से विवाद हो गया। इस दौरान मंगल और विद्यासागर ने हॉकी और डंडे से शिवम कुमार को गंभीर रूप से मार दिया। गंभीर रूप से घायल शिवम कुमार की 14 मई 2024 को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मंगल और विद्यासागर को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।