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Azamgarh News: 10 अवैध सिलिंडर के मामले में पांच पर प्राथमिकी दर्ज
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आजमगढ़। पेट्रोलियम पदार्थों की सुचारू आपूर्ति को लेकर शासन के निर्देश पर जनपद में चल रही छापा मारने और निरीक्षण के दौरान ग्रीन ढाबे पर अवैध रूप से गैस सिलिंडर भंडारण का मामला सामने आया। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जांच-पड़ताल में प्रथम दृष्टया पाया गया कि ग्रीन ढाबा के संचालक शाहआलम, असहद, एजाज, अयाज और मैनेजर मुकेश कुमार द्वारा 10 इंडेन के खाली सिलिंडर अवैध रूप से भंडारित किए गए थे। ये सिलिंडर व्यावसायिक उपयोग के उद्देश्य से रखे गए थे, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस मामले में जिलाधिकारी के अनुमोदन पर 24 मार्च को संबंधित संचालकों और मैनेजर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
पूर्ति निरीक्षक सठियांव मनोज सिंह की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी शशिमौली पांडेय ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक मनोज सिंह की तहरीर पर शाहआलम, असहद, एजाज, अयाज और मुकेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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जांच-पड़ताल में प्रथम दृष्टया पाया गया कि ग्रीन ढाबा के संचालक शाहआलम, असहद, एजाज, अयाज और मैनेजर मुकेश कुमार द्वारा 10 इंडेन के खाली सिलिंडर अवैध रूप से भंडारित किए गए थे। ये सिलिंडर व्यावसायिक उपयोग के उद्देश्य से रखे गए थे, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस मामले में जिलाधिकारी के अनुमोदन पर 24 मार्च को संबंधित संचालकों और मैनेजर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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पूर्ति निरीक्षक सठियांव मनोज सिंह की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी शशिमौली पांडेय ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक मनोज सिंह की तहरीर पर शाहआलम, असहद, एजाज, अयाज और मुकेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।