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Azamgarh News: महिला की हत्या में एक ही परिवार के पांच को उम्रकैद
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पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर एक महिला आरोपी बरी, सजा पाने वाले पांच में से एक महिला
संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। जहानगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र जज जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही हर दोषी पर 61,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक महिला आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
राजेश कुमार निवासी बड़ौदा खुर्द, थाना जहानगंज का अपने ही गांव के राजकुमार से लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 3 जनवरी 2023 की सुबह 10 बजे राजकुमार, उसके तीन बेटे दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डंपी, सतीश उर्फ पंपी, पत्नी आशा और एक रिश्तेदार अलका लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर राजेश के घर में घुस आए। सभी हमलावरों ने राजेश, उसकी पत्नी कौशल्या, राकेश और राकेश की पत्नी बबिता को बेरहमी से पीटा। हमले में कौशल्या की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी राजकुमार, दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डंपी, सतीश उर्फ पंपी तथा आशा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अलका को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। जहानगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र जज जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही हर दोषी पर 61,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक महिला आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
राजेश कुमार निवासी बड़ौदा खुर्द, थाना जहानगंज का अपने ही गांव के राजकुमार से लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 3 जनवरी 2023 की सुबह 10 बजे राजकुमार, उसके तीन बेटे दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डंपी, सतीश उर्फ पंपी, पत्नी आशा और एक रिश्तेदार अलका लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर राजेश के घर में घुस आए। सभी हमलावरों ने राजेश, उसकी पत्नी कौशल्या, राकेश और राकेश की पत्नी बबिता को बेरहमी से पीटा। हमले में कौशल्या की मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी राजकुमार, दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डंपी, सतीश उर्फ पंपी तथा आशा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अलका को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया।
