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Azamgarh News: मासूम से दुष्कर्म में आरोपी को सात साल की सजा
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बरदह थाना के एक गांव में पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 3 मार्च 2016 की शाम चार बजे की है। आरोपी बच्चू लाल सोनकर बच्चे को टॉफी देने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जब पीड़ित ने घर पहुंच पिता को घटना की जानकारी दी, तो पिता ने शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरोपी ने पीड़ित के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बच्चू लाल सोनकर को दोषी पाया और उसे सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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