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Azamgarh News: 17 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा
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फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2009 में दर्ज हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 6 जुलाई 2009 को छंगनपुर गांव निवासी रामदेव ने फूलपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 5 जुलाई 2009 को आबादी की जमीन के विवाद को लेकर हरिवंश यादव, हंसराज यादव, छाजी सोनकर और हरेंद्र यादव ने उन्हें तथा उनके भतीजे अरविंद प्रजापति के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और हत्या का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में फूलपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एएसजे (एंटी करप्शन) न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने शनिवार को चारों आरोपियों हरिवंश यादव, हंसराज यादव, छाजी सोनकर और हरेंद्र यादव को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार, 6 जुलाई 2009 को छंगनपुर गांव निवासी रामदेव ने फूलपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 5 जुलाई 2009 को आबादी की जमीन के विवाद को लेकर हरिवंश यादव, हंसराज यादव, छाजी सोनकर और हरेंद्र यादव ने उन्हें तथा उनके भतीजे अरविंद प्रजापति के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और हत्या का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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इस मामले में फूलपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एएसजे (एंटी करप्शन) न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने शनिवार को चारों आरोपियों हरिवंश यादव, हंसराज यादव, छाजी सोनकर और हरेंद्र यादव को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।