सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   GST is mandatory in Gram Panchayats, now strict action is taken against payment without number.

Azamgarh News: ग्राम पंचायतों में जीएसटी अनिवार्य अब बिना नंबर भुगतान पर सख्ती

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
GST is mandatory in Gram Panchayats, now strict action is taken against payment without number.
विज्ञापन
आजमगढ़। ग्राम पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता लाने और फर्जी फर्मों के जरिए होने वाले भुगतान पर रोक लगाने के लिए अब जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशालय के निर्देश पर जिले की सभी 1811 ग्राम पंचायतों का जीएसटीएन (जीएसटी) बनवाने के आदेश जारी किए गए हैं।
Trending Videos

पंचायतीराज विभाग ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर मनमाने बिल-वाउचर फीड किए जाने और भुगतान में अनियमितताओं के सामने आने के बाद यह सख्त कदम उठाया है।
इसके तहत पंचायत सचिवों को जीएसटीएन आवंटन की जिम्मेदारी दी गई है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना जीएसटी नंबर वाली किसी भी फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त आयोग और अपनी आय से किए जाने वाले हर भुगतान पर सामग्री के अनुसार निर्धारित दर से जीएसटी की कटौती करनी होगी।
इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि फर्जी फर्मों पर भी प्रभावी रोक लगेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि भुगतान के समय जीएसटी कटौती अनिवार्य कर दी गई है।
कटौती होते ही संबंधित फर्म की जानकारी जीएसटी विभाग तक पहुंच जाएगी और बाद में कटौती की गई राशि को बैंक के माध्यम से चालान के जरिए जमा किया जाएगा। इससे वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed