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Azamgarh News: पुलिस टीम पर फायरिंग के दोषी को 9 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 01:25 AM IST
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Man sentenced to 9 years in prison for firing at police team
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आजमगढ़। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय एएसजे-1/एसी (स्पेशल) अजय कुमार शाही की कोर्ट ने दोषी को 9 साल के कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार 14 अक्तूबर 2017 को थाना कोतवाली में तैनात निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह ने लिखित तहरीर देकर बताया था कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर, निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरायमीर, ने पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी।
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इस मामले में थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए उसे जेल में बिताई गई 9 वर्ष की अवधि के कारावास के साथ 500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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