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Azamgarh News: अब छोटे वाणिज्यिक वाहन एकमुश्त देंगे रोड टैक्स
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आजमगढ़। परिवहन विभाग ने एक फरवरी से नई व्यवस्था लागू करते हुए 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम रोड टैक्स प्रणाली शुरू कर दी है। अब ऐसे वाहन मालिकों को व्यक्तिगत वाहनों की तरह एकमुश्त कर जमा करना होगा। इसके बाद 15 वर्षों तक अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा।अब तक छोटे-बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था। नई व्यवस्था से छोटे वाहन संचालकों को बार-बार कर जमा करने और विभागीय प्रक्रिया से गुजरने की झंझट से राहत मिलेगी। हालांकि 7500 किग्रा से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। ऐसे वाहनों के लिए पहले की तरह त्रैमासिक या वार्षिक कर देना होगा। पैसेंजर वाहनों में प्रति यात्री और मालवाहक वाहनों में प्रति टन के आधार पर कर निर्धारित है।
वन टाइम टैक्स की दरें इस प्रकार हैं
भाड़े या पारिश्रमिक दोपहिया वाहन: वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत
तिपहिया मोटर कैब: 7 प्रतिशत
10 लाख रुपये तक के मोटर/मैक्सी कैब: 10.5 प्रतिशत
10 लाख से अधिक के मोटर/मैक्सी कैब: 12.5 प्रतिशत
निर्माण उपस्कर/विशेष प्रयोजन यान: 6 प्रतिशत
3000 किग्रा से अधिक सकल भार यान: 3 प्रतिशत
3000 से 7500 किग्रा तक: 6 प्रतिशत
इस नीति का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों, डिलीवरी व लोडर वाहन संचालकों और स्थानीय परिवहन से जुड़े लोगों को दीर्घकालिक राहत देना है। इससे वाहन संचालन की लागत और कागजी प्रक्रिया दोनों सरल होंगी।विष्णु दत्त मिश्रा, एआरटीओ।
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वन टाइम टैक्स की दरें इस प्रकार हैं
भाड़े या पारिश्रमिक दोपहिया वाहन: वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत
तिपहिया मोटर कैब: 7 प्रतिशत
10 लाख रुपये तक के मोटर/मैक्सी कैब: 10.5 प्रतिशत
10 लाख से अधिक के मोटर/मैक्सी कैब: 12.5 प्रतिशत
निर्माण उपस्कर/विशेष प्रयोजन यान: 6 प्रतिशत
3000 किग्रा से अधिक सकल भार यान: 3 प्रतिशत
3000 से 7500 किग्रा तक: 6 प्रतिशत
इस नीति का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों, डिलीवरी व लोडर वाहन संचालकों और स्थानीय परिवहन से जुड़े लोगों को दीर्घकालिक राहत देना है। इससे वाहन संचालन की लागत और कागजी प्रक्रिया दोनों सरल होंगी।विष्णु दत्त मिश्रा, एआरटीओ।
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