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Baghpat News: दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 12 Aug 2026 01:45 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 01:45 AM IST
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court news
बागपत। युवती की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपी रजत की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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सिंघावली अहीर थाने में 16 जुलाई 2026 में एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने कहा कि उसकी रजत के साथ बातचीत थी। रजत ने उसे शादी करने की बात कहकर उससे संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। आरोप लगाया कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया गया और उससे कई बाद दुष्कर्म किया गया।
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उसने 4 जुलाई 2026 में सिंघावली अहीर थाने में शिकायत दी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण उसने एसपी कार्यालय में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी रजत ने इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसेे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। संवाद
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