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Baghpat News: गाड़ी का क्लेम निरस्त करने पर उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 01:38 AM IST
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बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य मीनाक्षी और राजीव कुमार ने शुक्रवार को एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड और टाटा मोटर्स पर 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए गए।
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असारा गांव निवासी मोहम्मद राशिद ने 13 अक्तूबर 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कराया। उन्होंने बताया कि उसने सितंबर 2019 में फाइनेंस पर एक गाड़ी खरीदी थी। अक्तूबर और नवंबर 2019 में उसकी गाड़ी के दो बार हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी मरम्मत खुद करा ली थी। इसके बाद 31 जुलाई 2020 को उसकी गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी और सभी दस्तावेज भी कंपनी के कर्मी को दे दिए। इसके बाद भी कंपनी ने क्लेम नहीं दिया और निरस्त कर दिया। परिवाद पर सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटिड और टाटा मोटर्स पर 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया।
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