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Baghpat News: आखिरी सांस तक जेल में रहेगा आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:10 AM IST
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The man who raped an eight-year-old girl will remain in jail until his last breath.
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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शौकेंद्र को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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फरवरी 2024 को बालैनी थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि वह मेरठ की नमकीन फैक्टरी में काम करती है। 16 फरवरी की सुबह फैक्टरी में काम करने चली गई और पति मजदूरी पर चले गए। आठ साल की बेटी घर में अकेली थी। पड़ोसी अमित के घर पर उसका साढ़ू शौकेंद्र निवासी परतापुर जिला मेरठ आया हुआ था। शौकेंद्र उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मजदूरी कर उसका पति घर आया तो बेटी रोती हुई मिली, उसने पूरी घटना के बारे में बताया।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी शौकेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी शौकेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार सिंह ने शौकेंद्र पर दोषसिद्ध कर दिया और उसको आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड लगाया, जिसकी पूरी धनराशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी।
-दुष्कर्म करने वाले पर दोषसिद्ध
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले नदीम पर दोषसिद्ध कर दिया। इसमें सजा पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन नियत किया गया। बताया कि रमाला थाने में वर्ष 2021 में नदीम के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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