सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   20 years imprisonment for raping a girl

Bahraich News: बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for raping a girl
विज्ञापन
बहराइच। थाना मोतीपुर के एक गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने मंगलवार को बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Trending Videos


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने 10 अगस्त 2024 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी घर के बाहर आम के बाग में झूला झूल रही थी। इसी दौरान गांव निवासी सुधीर बच्ची को गोद में उठाकर पास स्थित झाड़ी में ले गया। आरोप है कि बच्ची के शोर मचाने पर उसने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मां की तहरीर पर पुलिस ने सुधीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत ने 19 सितंबर 2024 को मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की।
विज्ञापन


मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिए जाने की बात कही। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed