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Bahraich News: दीवानी न्यायालय में नौ मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 03 Apr 2026 12:36 AM IST
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बहराइच। दीवानी न्यायालय परिसर में नाै मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एसीजेएम प्रिया कुमारी राय ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देश में यह लोक अदालत लगेगी। उन्होंने बताया कि इसमें बैंक वसूली, टेलीफोन बिल, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल विवाद, आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक तथा अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक निपटारा किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि इसके अतिरिक्त सुलह-समझौते के आधार पर जिला न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, बैंक वसूली वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ) तथा राजस्व एवं अन्य सिविल वादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का पंजीकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एसीजेएम प्रिया कुमारी राय ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देश में यह लोक अदालत लगेगी। उन्होंने बताया कि इसमें बैंक वसूली, टेलीफोन बिल, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल विवाद, आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक तथा अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक निपटारा किया जाएगा।
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सचिव ने बताया कि इसके अतिरिक्त सुलह-समझौते के आधार पर जिला न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, बैंक वसूली वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ) तथा राजस्व एवं अन्य सिविल वादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का पंजीकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाएं।