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Bahraich News: मृतक के परिजनों को 11.25 लाख देगी बीमा कंपनी
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बहराइच। सड़क दुर्घटना में मृत नितिन कुमार मौर्य के परिजनों को अब 11.25 लाख रुपये का बीमा दावा मिलेगा। स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को इस मामले का निस्तारण किया। यह फैसला दोनों पक्षों के बीच हुए सुलहनामे के आधार पर लिया गया है।
मृतक के परिजनों ने दुर्घटना में मौत के बाद 15 लाख रुपये बीमा राशि दिलाए जाने की मांग की थी। स्थायी लोक अदालत में बाबूराम मौर्य आदि बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला विचाराधीन था। 19 अगस्त को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायपीठ के अध्यक्ष सुरेशचंद्र आर्या और सदस्य शिवानी चतुर्वेदी तथा सोनाली गुप्ता ने सुलहनामे का अवलोकन किया। इसमें बीमा कंपनी 11 लाख 25 हजार रुपये देने पर सहमत हुई। अदालत ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर पूरी धनराशि न्यायालय के चालू खाते में जमा करने का आदेश दिया है।
सुलहनामे के अनुसार, याची बाबूराम मौर्य को 3 लाख 62 हजार 500 रुपये नकद दिए जाएंगे। याची विजय लक्ष्मी को भी इतनी ही राशि यानी 3 लाख 62 हजार 500 रुपये नकद मिलेगी। शेष चार लाख रुपये में दोनों के नाम दो-दो लाख रुपये की सावधि जमा कराई जाएगी। यह सावधि जमा तीन-तीन वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगी।
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मृतक के परिजनों ने दुर्घटना में मौत के बाद 15 लाख रुपये बीमा राशि दिलाए जाने की मांग की थी। स्थायी लोक अदालत में बाबूराम मौर्य आदि बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला विचाराधीन था। 19 अगस्त को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायपीठ के अध्यक्ष सुरेशचंद्र आर्या और सदस्य शिवानी चतुर्वेदी तथा सोनाली गुप्ता ने सुलहनामे का अवलोकन किया। इसमें बीमा कंपनी 11 लाख 25 हजार रुपये देने पर सहमत हुई। अदालत ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर पूरी धनराशि न्यायालय के चालू खाते में जमा करने का आदेश दिया है।
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सुलहनामे के अनुसार, याची बाबूराम मौर्य को 3 लाख 62 हजार 500 रुपये नकद दिए जाएंगे। याची विजय लक्ष्मी को भी इतनी ही राशि यानी 3 लाख 62 हजार 500 रुपये नकद मिलेगी। शेष चार लाख रुपये में दोनों के नाम दो-दो लाख रुपये की सावधि जमा कराई जाएगी। यह सावधि जमा तीन-तीन वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगी।
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