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Ballia News: बनहरा डबल मर्डर के अधिवक्ता समेत आठ दोषियों को सजा
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बलिया। करीब 11 साल पहले जामुन की लकड़ी उठाने में हुए विवाद में हुई हत्या के मामले में सोमवार को आठ दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई हुई। दोषियों में एक अधिवक्ता भी है।
सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव निवासी रिपुंजय राय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे भाई की ओर से जमीन की पैमाइश कराने का आवेदन देने के विवाद को लेकर अभियुक्त कट्टा, भुजाली, टांगी, तलवार, लाठी डंडे से हमलावर हो गए। मौके पर ही गणेश राय तथा निर्मल राय की मौत हो गई। गिरिजा किशोर, राजेंद्र राय एवं रिपुंजय राय को गंभीर चोटें आई। अदालत ने अभियुक्त आनंद राय, आशुतोष राय, सुनील राय, विनय राय, अश्वनी राय, आलोक राय, सोनू राय एवं प्रकाश राय को दोषी करार दिया।
प्रत्येक दोषी पर दो लाख 31 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त तीन साल की सजा भुगतनी होगी। वहीं इस मामले के क्रॉस केस में नीरज, गिरिजा किशोर, राजेंद्र, रजनीश व रिपुंजय राय बनहरा सिकंदरपुर को दस दस साल की सजा सुनाई है तथा एक लाख 56 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव निवासी रिपुंजय राय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे भाई की ओर से जमीन की पैमाइश कराने का आवेदन देने के विवाद को लेकर अभियुक्त कट्टा, भुजाली, टांगी, तलवार, लाठी डंडे से हमलावर हो गए। मौके पर ही गणेश राय तथा निर्मल राय की मौत हो गई। गिरिजा किशोर, राजेंद्र राय एवं रिपुंजय राय को गंभीर चोटें आई। अदालत ने अभियुक्त आनंद राय, आशुतोष राय, सुनील राय, विनय राय, अश्वनी राय, आलोक राय, सोनू राय एवं प्रकाश राय को दोषी करार दिया।
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प्रत्येक दोषी पर दो लाख 31 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त तीन साल की सजा भुगतनी होगी। वहीं इस मामले के क्रॉस केस में नीरज, गिरिजा किशोर, राजेंद्र, रजनीश व रिपुंजय राय बनहरा सिकंदरपुर को दस दस साल की सजा सुनाई है तथा एक लाख 56 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।