फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Three convicts sentenced to 10 years each under the Gangster Act

Ballia News: गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषियों को को 10-10 साल की सजा

Sun, 02 Aug 2026 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Three convicts sentenced to 10 years each under the Gangster Act
बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) प्रथम हरीश कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया। प्रत्येक को 10-10 साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली में वर्ष 2004 में मुकदमा अपराध संख्या 368/2004, धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गजरी शिवपुर दियर निवासी वशिष्ठ सिंह, बीरबहादुर सिंह एवं रमाशंकर सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जहां विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
विज्ञापन


विचारण के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। इसके आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अपराध का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह निर्णय पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा की गई प्रभावी न्यायालयीन पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार सुदृढ़ साक्ष्यों, गवाहों की प्रभावी परीक्षा एवं सतत मॉनिटरिंग के कारण अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश पारित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed