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Balrampur News: हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 03 Feb 2026 10:50 PM IST
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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति सुमित प्रेमी ने मंगलवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने चारों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 23 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला होने पर पीड़ित को न्याय मिला है।
पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम परसौना के मजरे मधवानगर खादर निवासी उर्मिला देवी ने 26 जून 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि गांव के तिर्रे, रिक्खीराम व चिकवा कुर्मी और जनपद सिद्धार्थनगर थाना ढेबुरुवा के ग्राम बैरिहवा निवासी नथई यादव ने 22 मई 2003 की रात करीब 12 बजे पति रामसूरत को वीडियो देखने के लिए बुला ले गए। चारों ने पति की हत्या करके दांत तोड़ दिए। आंख निकालकर शव को बाघा नाले में फेंक दिया था। खोजबीन के बाद दूसरे दिन शव नाले में मिला।
उर्मिला ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद तिर्रे, रिक्खीराम व चिकवा कुर्मी और नथई यादव को रामसूरत की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
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उर्मिला ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद तिर्रे, रिक्खीराम व चिकवा कुर्मी और नथई यादव को रामसूरत की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
