{"_id":"6984d762f53c4a47440de4df","slug":"knife-owner-sentenced-after-25-years-balrampur-news-c-99-1-brp1008-142058-2026-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: चाकू रखने वाले को 25 वर्ष बाद सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Balrampur News: चाकू रखने वाले को 25 वर्ष बाद सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने बृहस्पतिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान चाकू रखने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। गिरफ्तारी के बाद उसे तीन दिन जेल में रखा गया था। न्यायाधीश ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 25 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
गैड़ास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम इटईरामपुर के मजरे सुब्बनजोत निवासी श्रीराम को उतरौला की पुलिस ने 14 जून 2001 को चाकू के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तीन दिन बाद जमानत मिलने पर आरोपी जेल से रिहा हो गया था। विवेचना करके पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद श्रीराम को चाकू रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
Trending Videos
गैड़ास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम इटईरामपुर के मजरे सुब्बनजोत निवासी श्रीराम को उतरौला की पुलिस ने 14 जून 2001 को चाकू के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तीन दिन बाद जमानत मिलने पर आरोपी जेल से रिहा हो गया था। विवेचना करके पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद श्रीराम को चाकू रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
