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Balrampur News: विदेश में रहने वाले मतदाताओं का सूची से हटेगा नाम
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बलरामपुर। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रमाणीकरण पुनरीक्षण चल रहा है। एक जनवरी 2026 के आधार पर नामावलियों में सुधार, दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया छह फरवरी तक चलेगी। अंतिम प्रकाशन छह मार्च 2026 को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों की आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी तक मतदाता नहीं बने हैं, वे फाॅर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनका नाम आलेख्य सूची में आ गया है और वे विदेश में निवास कर रहे हैं, उन्हें फाॅर्म-7 भरकर नाम कटवाना अनिवार्य है, अन्यथा उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक जो अपना नाम यहां दर्ज कराना चाहते हैं, वे फाॅर्म-6A भरकर प्रवासी मतदाता के रूप में नाम दर्ज करा सकते हैं। मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नामों को हटाने और मतदाता सूची में अशुद्ध प्रविष्टियों को सुधारने के लिए फाॅर्म-7, तथा नाम स्थानांतरण के लिए फाॅर्म-8 संबंधित बूथ, मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने कार्यकर्ता और बूथ एजेंट के माध्यम से पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग करें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों की आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी तक मतदाता नहीं बने हैं, वे फाॅर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनका नाम आलेख्य सूची में आ गया है और वे विदेश में निवास कर रहे हैं, उन्हें फाॅर्म-7 भरकर नाम कटवाना अनिवार्य है, अन्यथा उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इसके अलावा, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक जो अपना नाम यहां दर्ज कराना चाहते हैं, वे फाॅर्म-6A भरकर प्रवासी मतदाता के रूप में नाम दर्ज करा सकते हैं। मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नामों को हटाने और मतदाता सूची में अशुद्ध प्रविष्टियों को सुधारने के लिए फाॅर्म-7, तथा नाम स्थानांतरण के लिए फाॅर्म-8 संबंधित बूथ, मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने कार्यकर्ता और बूथ एजेंट के माध्यम से पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग करें।
