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Banda News: नाबालिग से दुष्कर्म में 25 साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
-अप्रैल 2020 को रैपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी
चित्रकूट। रैपुरा थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया गया है।
यह जघन्य घटना 5 अप्रैल 2020 को रैपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पीड़िता, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ थी, अपनी नित्यक्रिया के लिए खेत में गई थी। आरोप है कि उसी गांव के निवासी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता ने अरहर के खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां ने तत्काल पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज की और अगले ही दिन आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया था।
विवेचक धर्मराज यादव ने मामले की गहन जांच की। उन्होंने सभी गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद, 3 जुलाई को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट, रेनू मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई संपन्न हुई। गवाहों के बयानों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता को दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर छोटू को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
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यह जघन्य घटना 5 अप्रैल 2020 को रैपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पीड़िता, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ थी, अपनी नित्यक्रिया के लिए खेत में गई थी। आरोप है कि उसी गांव के निवासी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता ने अरहर के खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां ने तत्काल पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज की और अगले ही दिन आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया था।
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विवेचक धर्मराज यादव ने मामले की गहन जांच की। उन्होंने सभी गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद, 3 जुलाई को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट, रेनू मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई संपन्न हुई। गवाहों के बयानों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता को दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर छोटू को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
