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Banda News: कुकर्म के प्रयास व दांत से काटने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 26 Nov 2025 12:31 AM IST
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Five years imprisonment to the person guilty of attempted rape and biting
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बांदा। 12 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म के प्रयास व उसे चोट पहुंचाने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत में पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़ित को अदा की जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
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मर्का थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित के पिता ने बताया कि 1 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि 31 अक्टूबर 2020 को समय लगभग एक बजे दिन में उसका 12 वर्षीय पुत्र गाय चराने के लिए जंगल गया था। तभी 18 वर्षीय युवक छोटू उर्फ विजय वर्मा उसके पुत्र के शरीर के विभिन्न अंगों में दांत से काट लिया था और उसके पुत्र के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने लगा। तभी उसका पुत्र किसी तरह से छुड़ाकर मौके से भाग निकला था।
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जब उसके पुत्र ने एक जनवरी 2021 को नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे तब उसने अपने पुत्र से पूछा तो उसने अपनी आपबीती बताई और थाने में लिखित तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने दोषी के विरुद्ध 5 जुलाई 2022 को आरोपी बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने बाद न्यायाधीश ने अपने 18 पृष्ठीय फैसले में छोटू उर्फ विजय को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया।
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