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Banda News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में चार दोषियों को 20 साल की सजा
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चित्रकूट। नयागांव चित्रकूट थाना क्षेत्र के राघव घाट में किशोरी से नाव पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले चार दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई जबकि दो अन्य को दोषमुक्त किया। यह फैसला सतना मप्र की कोर्ट के स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) ने अमर सिंह सिसोधिया ने सुनाया। एक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार हैदराबाद से अपनी मां के साथ इलाज के लिए चित्रकूट आई पीड़िता को उसकी मां ने परिचित मनोज चौधरी के पास छोड़ा था जिसने पांच मई 2023 की रात राघव घाट के पास पीड़िता के साथ दुराचार किया। इसी दौरान अन्य आरोपी वहां पहुंचे और पूछताछ के बहाने दोनों को नाव पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। नाबालिग ने नयागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विवेचक ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में न्यायाधीश सतना मप्र की कोर्ट के स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) ने अमर सिंह सिसोधिया ने दोषी नयागांव कामतन चित्रकूट मप्र निवासी मोहित उर्फ गोलू निषाद, विनोद निषाद व पंकज उर्फ छंगू जोशी को 20-20 साल की सजा दी। चौथे दोषी मनोज चौधरी को 20 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा दी। दो अन्य आरोपी दोषमुक्त किए गए।
अदालत की टिप्पणी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। न्यायालय ने यह भी माना कि पीड़िता को धमकियां दी गई थीं जिससे अपराध की गंभीरता और बढ़ जाती है।
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मामले के अनुसार हैदराबाद से अपनी मां के साथ इलाज के लिए चित्रकूट आई पीड़िता को उसकी मां ने परिचित मनोज चौधरी के पास छोड़ा था जिसने पांच मई 2023 की रात राघव घाट के पास पीड़िता के साथ दुराचार किया। इसी दौरान अन्य आरोपी वहां पहुंचे और पूछताछ के बहाने दोनों को नाव पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। नाबालिग ने नयागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में न्यायाधीश सतना मप्र की कोर्ट के स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) ने अमर सिंह सिसोधिया ने दोषी नयागांव कामतन चित्रकूट मप्र निवासी मोहित उर्फ गोलू निषाद, विनोद निषाद व पंकज उर्फ छंगू जोशी को 20-20 साल की सजा दी। चौथे दोषी मनोज चौधरी को 20 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा दी। दो अन्य आरोपी दोषमुक्त किए गए।
अदालत की टिप्पणी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। न्यायालय ने यह भी माना कि पीड़िता को धमकियां दी गई थीं जिससे अपराध की गंभीरता और बढ़ जाती है।
