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Banda News: आटे में पत्थर मिलने पर एक लाख का जुर्माना
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बांदा। सिंघाड़े के आटे में पत्थर मिलने व पानी के पाउच में नाम-पता न होने पर दो व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा दो अन्य व्यापारियों को दूध में मिलावट पर 20-20 हजार का जुर्माना किया है।
एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने जिले की बागडोर संभालने के बाद पहली बार मिलावट के मुकदमो में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।अभिहित अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने बताया कि होली, दीपावली सहित आम दिनों में मिलावट के विरुद्ध चलाए गए अभियान में करीब 200 नमूने लिए गए। अब तक 150 नमूनों की रिपोर्ट आ चुकी है। गंभीर मिलावट के दो मुकदमे सीजेएम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। शेष मुकदमे अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में दाखिल हैं। शुक्रवार को एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने चार मामलों की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध हो जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की है।
एडीएम ने सिंघाड़े के आटे में पत्थर मिलने के मामले को गंभीरता लिया और व्यापारी मोहित कुमार किमतानी बलखंडी नाका शहर बांदा व पानी के पाउच में नाम-पता न लिखा होने पर निर्माता सुखदेव सिंह सर्वोदय नगर बांदा को एक-एक लाख का जुर्माना किया है। दूध में मिलावट पर रामगुलाम (त्रिवेणी थाना मटौध), छविराम (पपरेंदा थाना चिल्ला) पर 20-20 हजार का जुर्माना किया। जुर्माने की राशि व्यापारियों को एक माह के अंदर सरकारी कोष में जमा करनी होगी।
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एडीएम ने सिंघाड़े के आटे में पत्थर मिलने के मामले को गंभीरता लिया और व्यापारी मोहित कुमार किमतानी बलखंडी नाका शहर बांदा व पानी के पाउच में नाम-पता न लिखा होने पर निर्माता सुखदेव सिंह सर्वोदय नगर बांदा को एक-एक लाख का जुर्माना किया है। दूध में मिलावट पर रामगुलाम (त्रिवेणी थाना मटौध), छविराम (पपरेंदा थाना चिल्ला) पर 20-20 हजार का जुर्माना किया। जुर्माने की राशि व्यापारियों को एक माह के अंदर सरकारी कोष में जमा करनी होगी।