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Banda News: बिजली कटौती पड़ी भारी, लोक अदालत ने लगाया जुर्माना

Sun, 12 Jul 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 12 Jul 2026 12:03 AM IST
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Power outage proves costly; Lok Adalat imposes fine.
बांदा। दीपावली के दिन बिजली आपूर्ति बाधित करने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बिजली विभाग को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता रामपाल वर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता व वरिष्ठ सदस्य डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह ने कहा कि त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। बिना उचित कारण बिजली काटना उपभोक्ता सेवा में कमी है। अदालत ने भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने और त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सदस्या शिवांगी शुक्ला ने इसे मानवीय संवेदनाओं के प्रतिकूल बताया।
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