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Barabanki News: 30 लाख हड़पने के आरोपी की जमानत पर आज होगी सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 18 Jan 2026 11:08 PM IST
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30 lakh kidnapping accused to hear bail today
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सुल्तानपुर। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 30 लाख रुपये हड़पने के मामले में सरेंडर कर जेल गए आरोपी अशोक मिश्र की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम की अदालत में लंबित है। जज संध्या चौधरी की अदालत में शनिवार को अभियोजन पक्ष ने अपने प्रपत्र व आपराधिक इतिहास का ब्योरा पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में बहस के लिए सोमवार का दिन तय किया है।
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अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के पूरे पंडित का पुरवा मजरे महमदपुर निवासी आरोपी अशोक मिश्र के खिलाफ वादी ने अमेठी कोतवाली में गत 28 जुलाई को गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। प्रतापगढ़ जिले के महमदपुर गांव के रहने वाले वादी रंजीत यादव ने बताया कि आरोपी अशोक मिश्र ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती कराने के नाम पर कई कूटरचित कागजात उपलब्ध कराए और वादी एवं उसके अलावा बेरोजगार युवक अमित सरोज, अमर बहादुर सरोज, राज सरोज व अभिषेक सिंह से कुल 30 लाख रुपये हड़प लिए। पैसे वापस मांगने पर गाली-गलौज व धमकी दी। इस मामले में एक सप्ताह पहले आरोपी अशोक मिश्र ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसे अदालत ने जेल भेज दिया था।
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