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Barabanki News: दहेज हत्या में पति व सास को सात साल की कठोर कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 26 Nov 2025 01:10 AM IST
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Husband and mother-in-law get seven years rigorous imprisonment in dowry death case
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बाराबंकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति और सास को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि घुंघटेर थाना क्षेत्र के खंडसरा निवासी राजेश कुमार ने अपनी पुत्री नीशू का विवाह शत्रुघ्न के पुत्र बबलू के साथ किया था। शादी के लगभग एक माह बाद से ही पति, सास तथा उनके अन्य परिजन दहेज में रुपयों की मांग को लेकर नीशू को प्रताड़ित करने लगे थे। घटना से तीन दिन पहले नीशू मायके आई थी। जहां उसने वहां बताया था कि ससुराल में उसे बहुत परेशान किया जा रहा है। अभियोजन के अनुसार, 12 जुलाई 2022 को ससुराल वालों ने नीशू की हत्या कर शव को कमरे में लटका दिया। मृतका के पिता राजेश कुमार ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने अभियुक्त पति बबलू और सास जानकी देवी को दहेज हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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