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Barabanki News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 08 Aug 2026 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 08 Aug 2026 01:27 AM IST
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Life imprisonment for man convicted of raping teenage girl
बाराबंकी। विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-46 के न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले में आरोपी शिवम कुमार प्रजापति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 1.40 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इस मामले में मई 2025 को जहांगीराबाद थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर अभियुक्त शिवम कुमार प्रजापति निवासी ग्राम गुडैचा थाना बड्डूपुर को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के गंभीर अपराध का दोषी पाने पर सजा सुनाई। फैसले के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।
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सगे भाइयों सहित तीन को सुनाई सजा
बाराबंकी। थाना कोठी क्षेत्र के पहाड़पुरघाट गांव में वर्ष 2002 में हुई मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय कोर्ट संख्या-17 ने तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी रामचंदर, उसके भाई राम बरन और वंशलाल को उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ-साथ 300-300 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)
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सगे भाइयों को अदालत उठने तक की सजा
बाराबंकी। कोर्ट ने थाना कोठी के कुम्हरांवा निवासी दो सगे भाइयों को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय कोर्ट संख्या-17 ने अभियुक्त पुत्तीलाल और उसके भाई अरविंद को अदालत उठने तक के साथ दोनों दोषियों पर 300-300 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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मारपीट में तीन सगे भाइयों सहित पांच को सजा
बाराबंकी। घर में जबरन घुसकर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के वर्ष 2007 के एक मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। थाना कोठी के मुकदमे में न्यायालय कोर्ट संख्या-17 ने ग्राम बुधनई निवासी आरोपी फतेह बहादुर, रामराज, दान बहादुर, शत्रोहन और नंदू को न्यायालय उठने तक की सजा और 400-400 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। (संवाद)

दो सगे भाई मारपीट में दोषी करार
बाराबंकी। थाना कोठी क्षेत्र के पीसूपुर गांव में मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दंडित किया है। मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय कोर्ट संख्या-17 ने अभियुक्त ओमप्रकाश व बाबूलाल को अदालत उठने तक की सजा सुनाई। वहीं दोनों आरोपियों पर 600-600 रुपये का जुर्माना भी लगाया। (संवाद)



भाई व भाभी सहित चार दोषियों को सजा
बाराबंकी। थाना कोठी क्षेत्र के फरीकपुरवा गांव में घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने के मामले में न्यायालय ने महिला सहित चार लोगों को सजा सुनाई है। घर में घुसकर मारपीट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय कोर्ट संख्या-17 ने अभियुक्त बहरैची, भग्गू, दूबरी और सुदामा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं 800-800 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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