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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Chargesheets filed in 12 cases related to the Bareilly unrest hearings to be held in a fast-track court

UP News: बरेली बवाल के 12 मामलों में चार्जशीट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली गवाही 21 जुलाई को

Mon, 13 Jul 2026 04:06 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 13 Jul 2026 04:06 PM IST
सार

बरेली बवाल प्रकरण के दो प्रमुख मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। कोर्ट ने पहली गवाही के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। इन मामलों में मौलाना तौकीर रजा मुख्य आरोपी है। 

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Chargesheets filed in 12 cases related to the Bareilly unrest hearings to be held in a fast-track court
बरेली बवाल मामले में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा। (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के दो प्रमुख मामलों में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। कोतवाली और बारादरी थानों में दर्ज इन मामलों का कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया है। पहली गवाही के लिए 21 जुलाई तय की है। बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 105 आरोपी जेल जा चुके हैं। इनमें कई को जमानत मिल गई है। 

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तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में है। जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक वह जमानत याचिकाएं दाखिल कर चुका है, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली है। सभी 12 मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 
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अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे मामले 
शहर में बवाल के बाद प्रेमनगर, बारादरी, कोतवाली, कैंट और किला थानों में 10 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद कोतवाली और बारादरी थाने में एक-एक और मामला दर्ज किया गया। इनमें कोतवाली में दर्ज मामले में 25 नामजद और 1700 से ज्यादा अज्ञात व बारादरी में दर्ज मामले में 30 नामजद और 250 से ज्यादा उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया है। दोनों मामलों में मुख्य आरोपी तौकीर रजा है। 

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पुलिस की मॉनीटरिंग सेल कर रही पैरवी 
मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब पुलिस की मॉनीटरिंग सेल कोर्ट में कानूनी पैरवी तेज कर दी है। कोतवाली और बारादरी में दर्ज इन दोनों मामलों में विवेचना इंस्पेक्टर कैंट संजय धीर ने की थी। कुछ मामलों में गिरफ्तारी न होने पर विवेचना पार्ट अभी पेंडिंग रखा गया है। 

पिछले महीने हाईकोर्ट ने तौकीर रजा समेत 52 आरोपियों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी थीं। 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान पहले बयान विवेचक और मुकदमा में वादी दोनों थानों के तत्कालीन इंस्पेक्टर के दर्ज किए जाएंगे।

सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि बारादरी से संबंधित मौलाना तौकीर रजा व अन्य आरोपियों के मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। गैंगस्टर कोर्ट में 21 जुलाई की तारीख लगी है। पुलिस दमदारी से अपना पक्ष रखेगी। 
 

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