सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Farhat close associate of Maulana Tauqeer Raza bail application rejected in Bareilly

बरेली बवाल प्रकरण: मौलाना तौकीर रजा के करीबी फरहत को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 22 Jan 2026 06:03 PM IST
विज्ञापन
सार

बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को अपने घर में शरण देने वाले फरहत खां को झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जेल में बंद आरोपी ने अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दाखिल की थी। 

Farhat close associate of Maulana Tauqeer Raza bail application rejected in Bareilly
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बरेली की अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच अमृता शुक्ला ने शहर में बीते साल 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के फाइक एंक्लेव निवासी फरहत खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरहत खां मौलाना तौकीर रजा का करीबी है। बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने फरहत के घर में ही शरण ली थी। पुलिस ने वहीं से मौलाना तौकीर व फरहत को गिरफ्तार किया था।

Trending Videos


उप निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा ने कोतवाली में 26 सितंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह कानून व्यवस्था के मद्देनजर नावल्टी चौराहे पर तैनात थे। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर कुमार टॉकीज के पास भीड़ ने उपद्रव कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग कर दी। गोली लगने से सिपाही दिग्विजय घायल हो गया। अन्य पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाते हुए पथराव भी किया था। जन सहयोग और वीडियोग्राफी के जरिये कोहिनूर, हसन, साहिल, सईद अहमद, जुबैर, सलमान, रिहान, अफरोज, तकीम, अरहान, अहमद रजा, फरहान रजा, अदनान रजा की पहचान कर ली गई। लगभग 450 लोग अज्ञात थे। आरोपियों में शामिल फरहत जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत के लिए याचिका दी थी। कोर्ट ने मंगलवार को उसकी जमानत खारिज को कर दिया।

बवाल के दो आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकृत
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार अमृता शुक्ला ने सोमवार को बवाल के आरोपी किला थाना क्षेत्र के कंघी टोला निवासी झोलाछाप नफीस और कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर मेमरान निवासी मुनीर इदरीसी की जमानत अर्जी स्वीकृत कर दी है। दोनों मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के बंधपत्र व समान धनराशि की प्रतिभूति दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed