बरेली बवाल प्रकरण: मौलाना तौकीर रजा को एक मामले में मिली जमानत, तीन में अर्जी खारिज
बरेली के बवाल प्रकरण से संबंधित एक मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 20 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जबकि छह मामलों में उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया गया है।
विस्तार
बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-पांच) अमृता शुक्ला की अदालत ने छह मामलों में मौलाना तौकीर रजा खां और उसके गुर्गो की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। एक मामले में मौलाना सहित उसके 19 साथियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, जबकि जमानत की अन्य अर्जियों पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित कर दी है।
26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद बारादरी, कोतवाली, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में ये मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने बारादरी थाने में दर्ज अपराध संख्या 1145/25 में मौलाना तौकीर समेत मुस्तकीम, ताजिम, रिजवान, उमैद, फैजल, जैनुल, तौहीन, शमशाद, शाकिब, सुब्हान, आजम, मोबिन, नदीम, शान, फरहान, नफीस, फैजुल नवी, मोईन सिद्दीकी और कलीम को जमानत दे दी है। मोइन, अफजल बेग, रफीक, नाजिम रजा, नदीम खान, अनीस सकलैनी और अमान की अर्जियों पर सुनवाई बाकी है।
इन मामलों में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
किला थाने में दर्ज अपराध संख्या 471/25 में आरोपी अफजल बेग की जमानत याचिका पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 490/25 में आरोपी तौकीर रजा, नदीम खां, आरिफ, नफीस और फरहान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोतवाली में ही दर्ज अपराध संख्या 491/25 में आरोपी शाहिल, फैजल, नफीस की जमानत अर्जियों पर सुनवाई होनी है।
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कैंट थाने में दर्ज अपराध संख्या 588/25 के आरोपी फैजल नवी, तौकीर रजा खां, नदीम और अफजल बेग की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी रह गई है। कोतवाली के 493/25 मामले में भी आरोपी तौकीर रजा, नदीम, मुनीर अहमद और अफजल बेग की जमानत अर्जियों पर सुनवाई बाकी है। प्रेमनगर थाने में दर्ज अपराध संख्या 388/25 के आरोपी तौकीर रजा खां, अफजल बेग, फरहत खां, मुनीर की जमानत अर्जियों पर भी सुनवाई बाकी है।
इन मामलों में नहीं मिली जमानत
कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 489/25 में मौलाना तौकीर और उसके गुर्गों जाकिर कुरैशी, मोहम्मद मेहताब, मुशर्रफ शेख, मोहम्मद आमिर, फैजान, रहीस, मुस्तकीम, सरफराज, फरमान, हनीफ, मोईन, अजीम अहमद, मुनीफउद्दीन, फैसल, उवैश, अयान, रिहान, शरीफ, जफरुद्दीन, राहिल, नदीम खान, इमरोज और फैजल नवी की जमानत अर्जियां खारिज कर दी है। इसी मामले में आरोपी हस्सान, जीशान, मुनीर अहमद, फरहान रजा, नफीस, आरिफ और अफजल बेग की जमानत अर्जियों पर सुनवाई बाकी है।
बारादरी थाने में दर्ज अपराध संख्या 1146/25 में भी मौलाना की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी मामले में ताजिम, रिजवान, तौहसीन, आजम, जैनुल, फैजाल, अरबाज कुरैशी, शमशाद, शाकिब, मुस्तकीम, उमैद, मोबिन, शान, नफीस, फरहान, मुनीर इदरीशी, नदीम, फैजुल नवी, अमान, नदीम, मोईन सिद्दीकी और कलीम को भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। अन्य आरोपियों नदीम खान, नाजिम रजा, रफीक, फरहत खान,अफजाल बेग व आरिफ की अर्जियों पर सुनवाई बाकी है।
कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 492/25 में आरोपी माैलाना ताैकीर, जुबैर, कोहिनूर, अहमद रजा, सलमान, अफरोज, सईद अहमद, हसन, रिहान, फैजान सकलैनी, तकीम, हसनैन, नदीम की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।