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Bareilly News: दहेज हत्या के मामले में दोषी सास को सात साल की कैद, 26 हजार रुपये जुर्माना भी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Thu, 28 May 2026 05:25 PM IST
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सार
बरेली में कोर्ट ने विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में दोषी सास को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी महिला पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जनपद न्यायालय, बरेली
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और साक्ष्य मिटाने में दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव मकोही निवासी राजवंत उर्फ राजदीप कौर को बुधवार को सात साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उत्तराखंड के चमोली जिले के पाखरी थाना क्षेत्र के गांव सलना निवासी विजेंद्र शाह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन राजेश्वरी की शादी शादी सितंबर 2017 में सिमरनजीत के साथ किया था। सिमरनजीत, उसकी मां राजदीप, बहन व अन्य राजेश्वरी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 27 अप्रैल 2020 को सिमरनजीत ने उसकी बहन की हत्या की दी। विवेचना के बाद पुलिस ने मृतका की सास राजदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
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सुनवाई के दौरान सामने आया कि पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में कामयाब रहा। कोर्ट ने राजदीप कौर को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
शहर में बवाल के एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने 26 सितंबर 2025 को शहर में हुए बवाल के आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी वलीउद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए एक लाख रुपये के बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया है। मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर ने कोतवाली में वलीउद्दीन समेत नामजद और 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वलीउद्दीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के जरिये अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने 26 सितंबर 2025 को शहर में हुए बवाल के आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी वलीउद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए एक लाख रुपये के बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया है। मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर ने कोतवाली में वलीउद्दीन समेत नामजद और 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वलीउद्दीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के जरिये अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।