सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Decision comes 25 years after the death of former SP MP Phoolan Devi, 10 acquitted

Bhadohi News: पूर्व सपा सांसद फूलन देवी की मौत के 25 साल बाद आया फैसला, 10 आरोप मुक्त

अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 31 Mar 2026 04:59 PM IST
विज्ञापन
सार

अदालत ने सरकार बनाम पूर्व सांसद फूलन देवी के मामले में 10 लोगों को आरोप मुक्त किया है। इनमें से पूर्व सांसद फूलन देवी सहित सात की मौत हो चुकी है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की मौत हुई थी। 

Decision comes 25 years after the death of former SP MP Phoolan Devi, 10 acquitted
पूर्व सांसद फूलन देवी - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार

अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (द्वितीय) न्यायाधीश शशि किरन की अदालत ने सरकार बनाम पूर्व सांसद फूलन देवी के मामले में 10 लोगों को आरोप मुक्त किया है। इस मामले में 17 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पूर्व सांसद फूलन देवी सहित सात की मौत हो चुकी है।
Trending Videos


25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की मौत हुई थी। कोर्ट ने साल 1998 में औराई विधानसभा क्षेत्र के माधोसिंह तिराहे पर सपा कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्काजाम किए जाने के मामले में 25 साल बाद सोमवार को फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


औराई विधानसभा क्षेत्र के माधोसिंह तिराहे के पास साल 1998 में रामकोला चीनी मिल पर गन्ना किसानों के आंदोलन में जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई थी। इसके विरोध में सपा कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे।

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद फूलन देवी के नेतृत्व में वाराणसी-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया था। मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद फूलन देवी सहित 17 लोगों पर औराई कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, एक अन्य व्यक्ति की फाइल कोर्ट के आदेश पर अलग कर दी गई।

वहीं, शेष बचे 10 लोगों के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (द्वितीय) न्यायाधीश शशि किरन ने तत्कालीन सपा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकबाल बहादुर सिंह उर्फ अटकोटी सिंह, तत्कालीन जिला महासचिव सपा ओम प्रकाश यादव, हरिशंकर यादव, पूर्व प्रमुख ज्ञानपुर दिनेश कुमार सिंह, छोटेलाल यादव, एबरार अहमद, एकराम अहमद, अमिरूल्लाह, नन्हे व रमजान अली को साक्ष्यों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed