ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकाने और गाली देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि वाहन दिलाने के लिए रुपये लेने के बाद भी उसके कागज नहीं दिए। रुपये वापस मांगने पर मारपीट व धमकी दी गई।
ज्ञानपुर नगर के पुरानी वार्ड निवासी दिलशाद ने बताया कि वे मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। जहां उनसे औराई निवासी सुशील कुमार दूबे से पहचान हो गई। उन्हें एक चार पहिया की आवश्यकता थी। जिसको लेकर सुशील से चर्चा की। इस पर सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन का वाहन दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन से गयासपुर, जलालपुर अंबेडकरनगर निवासी वैभव सिंह से फोन पर बात कराई। जिस पर उन्होंने अपनी वाहन बेचने की बात कही। जिसका उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा। गाड़ी की कीमत एक लाख 85 हजार तय की गई। इसके बाद पीड़ित ने तत्काल पांच हजार रुपये बतौर बयाना दिया। बाकी रुपये गाड़ी लेने व कागज इत्यादि तैयार करने के बाद देने की बात हुई। इस बीच वाहन के कागज देखे तो वह महमदपुर कपूरी, अंबेडकरनगर निवासी अनिल कुमार के नाम से थी। जिस पर वैभव सिंह ने नाम ट्रांसफर कराकर दो महीने में रजिस्ट्रेशन कागज देने का वादा किया। इसके बाद प्रार्थी ने नगर व ऑनलाइन कुल एक लाख 70 हजार रुपये भुगतान किया। उसके बाद उसे वाहन तो मिल गया, लेकिन कागज नहीं मिल पाया। कई बार मांगने के बाद भी जब कागज नहीं मिला तो उसने रुपये वापस मांगा और कहा कि आप अपना वाहन ले लीजिए। इसके बाद आरोपी उत्तेजित हो गए और मारपीट व गाली-गलौच पर उतर आए। प्रभारी निरीक्षक एके राय ने बताया कि सुशील दुबे, वैभव सिंह व अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।