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Bhadohi News: गेहूं की खरीद में अब फार्मर रजिस्ट्री का पेच
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ज्ञानपुर। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनसे खरीद नहीं होगी। ऐसे में जिले के 12 हजार से अधिक किसान सरकारी खरीद के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अब तक 33 में से सिर्फ छह केंद्रों पर ही खरीद शुरू हो सकी है। जिले में गेहूं की खरीद के लिए 33 क्रय केंद्र खोले गए हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में गेहूं खरीद का आगाज हो गया, लेकिन मात्र छह केंद्रों पर ही खरीद हो पाई है। अब भी 27 क्रय केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच सके हैं। बोरे की दिक्कत, सत्यापन से लेकर अन्य परेशानी से जूझ रहे किसानों के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री का नया पेंच आ गया है। शासन ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसानों से गेहूं न खरीदने का निर्देश दिया है। जिले में वैसे तो दो लाख 35 हजार किसान पंजीकृत हैं, लेकिन इसमें एक लाख 82 हजार को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अब तक एक लाख 60 हजार के करीब किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन गई है। 12 हजार की और बनाई जानी है। ऐसे में क्रय केंद्रो पर किसानों की आमद बढ़नी मुश्किल दिख रही है। जिला विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि शासन ने फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किया है। किसान फार्मर रजिस्ट्री करवा लें, जिससे वह क्रय केंद्रो पर गेहूं को बेच सकें।
एक मई से खाद की खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी
वर्तमान में उर्वरकों का वितरण पॉश मशीनों के माध्यम से इंटीग्रेटेड फर्टीलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पोर्टल से किया जा रहा है। मई से उर्वरकों का वितरण किसान पहचान पत्र और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर होगा। इसके लिए आईएफएमएस पोर्टल को एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
अन्य योजनाओं में भी जरूरी होगी फार्मर रजिस्ट्री
सरकार ने उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की लाभार्थीपरक योजनाओं में भी फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। अब सभी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा।
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एक मई से खाद की खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी
वर्तमान में उर्वरकों का वितरण पॉश मशीनों के माध्यम से इंटीग्रेटेड फर्टीलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पोर्टल से किया जा रहा है। मई से उर्वरकों का वितरण किसान पहचान पत्र और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर होगा। इसके लिए आईएफएमएस पोर्टल को एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
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अन्य योजनाओं में भी जरूरी होगी फार्मर रजिस्ट्री
सरकार ने उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की लाभार्थीपरक योजनाओं में भी फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। अब सभी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा।