{"_id":"6a3785f70346f853d20ecc89","slug":"railways-fine-for-smoking-now-2-000-here-s-the-penalty-for-ticketless-travel-know-the-revised-rules-2026-06-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रेलवे: धूम्रपान करने पर अब 2000 जुर्माना, बिना टिकट पकड़े गए तो इतनी वसूली, जानें क्या-क्या नियम बदले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेलवे: धूम्रपान करने पर अब 2000 जुर्माना, बिना टिकट पकड़े गए तो इतनी वसूली, जानें क्या-क्या नियम बदले
एजाज अहमद, बिजनौर
Published by: Mohd Mustakim
Updated Sun, 21 Jun 2026 12:04 PM IST
विज्ञापन
सार
Bijnor News: रेलवे ने अचानक नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनमें भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 20 जून से संशोधित दंड प्रावधान लागू किया गया है। रेलवे का कहना है कि नए नियमों से बेहतर व्यवस्था बनाने में सहायता मिलेगी।
सांकेतिक तस्वीर।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
भले ही में ट्रेन में सफर करना आसान है, लेकिन अब रेलवे के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। शनिवार से रेलवे के नियम बदल गए हैं। अब नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। धूम्रपान करते पकड़े गए तो 10 गुना यानि 2000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। नए दंड प्रावधानों में बिना टिकट पकड़े जाने पर 250 रुपये के स्थान पर अब दो गुना 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
अभी तक धूम्रपान करते पकड़े जाने पर यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना लिया जाता था, लेकिन अब अर्थदंड की राशि बढ़ाकर 10 गुना यानि 2000 रुपये कर दी गई है। रेलवे का दावा है कि ट्रेन में यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए संशोधित दंड प्रावधान लागू किए गए हैं। बिना टिकट एवं अनियमित यात्राओं सहित विभिन्न रेलवे अपराधों पर संशोधित दंड प्रावधान 20 जून से लागू होंगे। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने सहित विभिन्न अनियमितताओं में पकड़े जाने पर जुर्माना धनराशि में भारी वृद्धि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रेलवे ने इन नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाया अर्थदंड
रेलवे नियम- संशोधित अर्थदंड
स्थानांतरित टिकट पर यात्रा करना- टिकट जब्ती एवं न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना
रेलवे परिसर में फेरी, भीख मांगना- 2000 रुपये
नशे की अवस्था, उपद्रव, थूकना, अभद्र भाषा का प्रयोग- 1000 रुपये और पुनरावृत्ति पर 5000 रुपये का जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान
यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश- 500 रुपये
महिला कोच अथवा आरक्षित सीट पर अनाधिकृत पुरुष यात्री होना- 2500 रुपये
आपत्तिजनक एवं खतरनाक वस्तुओं के साथ यात्रा करना- न्यूनतम 10 हजार रुपये
नोट: रेलवे ने संबंधित प्रावधानों के प्रथम उल्लंघन पर 2000 रुपये और पुनरावृत्ति होने पर 5000 रुपये का अर्थदंड वसूलने का भी फैसला लिया है।
रेलवे नियम- संशोधित अर्थदंड
स्थानांतरित टिकट पर यात्रा करना- टिकट जब्ती एवं न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना
रेलवे परिसर में फेरी, भीख मांगना- 2000 रुपये
नशे की अवस्था, उपद्रव, थूकना, अभद्र भाषा का प्रयोग- 1000 रुपये और पुनरावृत्ति पर 5000 रुपये का जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान
यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश- 500 रुपये
महिला कोच अथवा आरक्षित सीट पर अनाधिकृत पुरुष यात्री होना- 2500 रुपये
आपत्तिजनक एवं खतरनाक वस्तुओं के साथ यात्रा करना- न्यूनतम 10 हजार रुपये
नोट: रेलवे ने संबंधित प्रावधानों के प्रथम उल्लंघन पर 2000 रुपये और पुनरावृत्ति होने पर 5000 रुपये का अर्थदंड वसूलने का भी फैसला लिया है।
ये बोले अधिकारी
भारतीय रेलवे के संशोधित दंड प्रावधानों की सूची जारी की गई है। संबंधित स्टेशनों को तत्काल प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर नए प्रावधान के अनुसार अर्थदंड वसूला जाएगा। सफर के दौरान रेलवे स्टेशन और ट्रेन में नियमों का ध्यान रखें।
- महेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल रेलवे
ये भी देखें...
UP: युवक के दो हत्यारों को फांसी की सजा, एक हत्यारे की पत्नी से थे अवैध संबंध, गला घोंटकर जला दिया था शव
भारतीय रेलवे के संशोधित दंड प्रावधानों की सूची जारी की गई है। संबंधित स्टेशनों को तत्काल प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर नए प्रावधान के अनुसार अर्थदंड वसूला जाएगा। सफर के दौरान रेलवे स्टेशन और ट्रेन में नियमों का ध्यान रखें।
- महेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल रेलवे
ये भी देखें...
UP: युवक के दो हत्यारों को फांसी की सजा, एक हत्यारे की पत्नी से थे अवैध संबंध, गला घोंटकर जला दिया था शव