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राकेश हत्याकांड: आदित्य राणा के भाई समेत आठ को उम्रकैद, पत्नी के सामने ही गोलियों से भूना था; ये थी वजह

Tue, 04 Aug 2026 06:00 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 04 Aug 2026 06:00 PM IST
सार

Bijnor News: राकेश अपने भाई मुकेश की हत्या की पैरवी कर रहा था। इसी के चलते मुकेश की हत्या के 11 महीने बाद राकेश की भी उसकी पत्नी के सामने हत्या कर दी गई थी। आठ में से एक दोषी ग्राम प्रधान है और एनकाउंटर में ढेर हुए कुख्यात आदित्य राणा का भाई है। 
 

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Rakesh Murder Case: Eight, including Aditya Rana's brother, sentenced to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम लोकेश नागर की अदालत ने राकेश हत्याकांड में आदित्य राणा के भाई समेत आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन पर 10 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि में से नौ लाख रुपये वादी को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। मुखबिरी के शक में मुकेश की हत्या की गई थी। राकेश अपने भाई मुकेश के मुकदमे की पैरवी कर रहा था। मुकेश की हत्या के 11 महीने बाद राकेश की हत्या कर दी गई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि थाना स्योहारा में मंतोष देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 27 सितंबर 2018 की शाम 7:30 बजे वह अपने पति राकेश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर बुढ़नपुर बाजार से अपने घर राणा नंगला आ रही थी। रास्ते में गांव बेड़खेड़ा में तिराहे के पास रोबिन, राहुल, बिट्टू, जयवीर, शुभम आदि ने रुकने का इशारा किया। 
 
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उसके पति राकेश ने अनहोनी की आशंका पर वहां से निकलने का प्रयास किया लेकिन आरोपियों ने उन्हें घेरकर तमंचों से ताबड़तोड़ गोली चला दी। फायरिंग में वह बाल-बाल बची, जबकि उसके पति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 
पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में अरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस केस में मृतक आदित्य राणा की पत्नी गुड्डी उर्फ सुदेशना, पिता राजपाल उर्फ इच्छाराम और बहन मोनिका को दोष मुक्त कर दिया।
 
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इन्हें मिली सजा
रोबिन पुत्र रामचंद्र निवासी राणा नंगला
पीयूष पुत्र यशपाल निवासी गांव पुरैना नूरपुर
प्रदीप कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी गांव पीपलसाना थाना चांदपुर
चंद्रवीर उर्फ बिट्टू पुत्र राजपाल निवासी राणा नंगला
अक्षय पुत्र मंगल सिंह निवासी गांव अभिपुरा थाना नांगल
सोनू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गांव यूसुफपुर उर्फ हमीदपुर
शुभम पुत्र जयवीर निवासी गांव राणा नंगला
जयवीर पुत्र शीशराम निवासी राणा नंगला

सजा में आदित्य के परिवार के चार लोग शामिल
मृतक बदमाश आदित्य राणा के भाई चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, चचेरा भाई रोबिन, तहेरा भाई जयवीर और भतीजा शुभम सजा पाने वालों में शामिल हैं। चंद्रवीर मौजूदा ग्राम प्रधान भी है। बाकी अन्य चार अभियुक्त आदित्य के गिरोह में शामिल थे।
 

तीन साल पहले एनकाउंटर में ढेर हो चुका है आदित्य राणा
राणा नंगला निवासी आदित्य राणा पर हत्या, लूट सहित 40 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज थे। 23 अगस्त 2022 को शिवाला कलां थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए पुलिस आदित्य राणा को लखनऊ जेल से बिजनौर लाया गया था। यहां से लौटते समय शाहजहांपुर के रेड चिली ढाबे से पुलिस को चकमा देकर आदित्य राणा फरार हो गया था। 12 अप्रैल 2023 को बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ में आदित्य राणा को मार गिराया था।

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