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Budaun News: परिवहन विभाग की 39 सेवाएं ऑनलाइन, घर बैठे बन जाएगा डीएल

Thu, 13 Aug 2026 01:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 01:47 AM IST
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39 Transport Department services go online; get your driving license made from the comfort of your home.
बदायूं। परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदकों को अधिक सरल, पारदर्शी व समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में परिवहन विभाग ने 39 सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इन्हें ऑटो अप्रूवल मोड में संचालित किया जा रहा है। इस सहूलियत से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) भी घर बैठे ही बन जाएगा।
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आवेदक का आधार प्रमाणीकरण के बाद आवेदन स्वयं स्वीकृत हो जाएंगे और सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेगा। परिवहन विभाग वर्तमान में 58 सेवाओं में से फेसलेस मोड में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 52 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इनमें 13 फेसलेस सेवाएं पहले से ऑनलाइन हैं।
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अब 39 और सेवाओं को ऑटो अप्रूवल मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इससे समय और रुपये दोनों की बचत होगी। लोगों को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। इसी क्रम में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े काम बिना आरटीओ कार्यालय गए घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संभव हो सकेंगे।
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इन सेवाओं का मिलेगा लाभ
ऑटो अप्रूवल के तहत सारथी पोर्टल पर लर्निंग लाइसेंस, डुप्लीकेट व नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस, पते और नाम में संशोधन, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, मोबाइल नंबर अपडेट, पीएसवी बैज, डिफेंस डीएल होल्डर्स के लिए लाइसेंस सहित 27 सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं, वाहन पोर्टल पर डुप्लीकेट आरसी, आरसी में पता परिवर्तन, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, एनओसी, विशेष परमिट, डुप्लीकेट परमिट, एचपीए टर्मिनेशन और एचपीए एडिशन समेत 12 सेवाएं ऑटो अप्रूवल मोड में संचालित की जा रही हैं।


सिर्फ इन सेवाओं के लिए जाना होगा कार्यालय
परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर कार्य कराने के लिए सिर्फ छह सेवाएं ही बची हैं, उनमें नए वाहनों का पंजीयन, नए वाहनों का अस्थायी पंजीयन, व्यवसाय प्रमाणपत्र, नए वाहनों का परमिट, परमिट का नवीनीकरण, प्राधिकार प्रमाणपत्र का नवीनीकरण शामिल हैं।



अब परिवहन विभाग की सेवाओं व आधार प्रमाणीकरण का लाभ आवेदक स्वयं अथवा किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। इससे एआरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इससे आवेदकों को कार्यालय की दौड़ से छुटकारा मिलेगा। - हरिओम, एआरटीओ
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