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Budaun News: नियमों की अनदेखी, 40 ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निरस्त
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ओवरलोड वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करते एआरटीओ हरिओम कुमार। स्रोत-स्वयं
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बदायूं। नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वाले 40 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई इसी साल जनवरी से लेकर अब तक की है। जबकि बीते एक साल में जिले के 140 लोगों के डीएल निरस्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है। परिवहन विभाग को एक लिस्ट दूसरे राज्य व जिलों से मिली है, जिसमें बदायूं के ऐसे 135 चालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
सड़क पर वाहन चलाने के लिए नियम निर्धारित हैं। इन्हें पालन करने की शर्त पर ही परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस लेने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ने में परहेज नहीं करते हैं। जिले के लोगाें ने वाहन चलाने के लिए लाइसेंस तो बनवा लिया। लेकिन, दूसरे राज्यों की सड़कों पर तेज स्पीड, मोबाइल पर बात करते हुए और ओवरलोडिंग वाहन, गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। (संवाद)
लाइसेंस जहां बना, वहीं से होता है निरस्तीकरण
परिवहन विभाग के अनुसार, ऑल इंडिया आप कहीं भी हों, यदि जिले में वाहन चालक का लाइसेंस बना है तो उसका पूरा डेटा यहीं पर होगा। ऐसे में अन्य जिले और राज्यों में रहने वाले लोग जिन्होंने यातायात के नियम तोड़े हैं उनका भी लाइसेंस वहां ही निलंबित हुआ है, जिसका डेटा एआरटीओ कार्यालय बदायूं आया है।
इन वजह से हुए चालान
- ओवरलोडिंग- 73
- ओवरस्पीडिंग-32
- शराब पीकर गाड़ी चलाने में-04
- फोन पर बात करते समय वाहन चलाने में- 05
- सड़क दुर्घटना में - 02
- बिना हेलमेट व सीट बेल्ट- 08
- अन्य फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, नंबर प्लेट - 11
नियम तोड़ने वाले 135 वाहन चालकों के दूसरे राज्य व जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हुए हैं। वहीं जिले में भी 40 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। - हरिओम कुमार, एआरटीओ, बदायूं
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सड़क पर वाहन चलाने के लिए नियम निर्धारित हैं। इन्हें पालन करने की शर्त पर ही परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस लेने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ने में परहेज नहीं करते हैं। जिले के लोगाें ने वाहन चलाने के लिए लाइसेंस तो बनवा लिया। लेकिन, दूसरे राज्यों की सड़कों पर तेज स्पीड, मोबाइल पर बात करते हुए और ओवरलोडिंग वाहन, गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। (संवाद)
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लाइसेंस जहां बना, वहीं से होता है निरस्तीकरण
परिवहन विभाग के अनुसार, ऑल इंडिया आप कहीं भी हों, यदि जिले में वाहन चालक का लाइसेंस बना है तो उसका पूरा डेटा यहीं पर होगा। ऐसे में अन्य जिले और राज्यों में रहने वाले लोग जिन्होंने यातायात के नियम तोड़े हैं उनका भी लाइसेंस वहां ही निलंबित हुआ है, जिसका डेटा एआरटीओ कार्यालय बदायूं आया है।
इन वजह से हुए चालान
- ओवरलोडिंग- 73
- ओवरस्पीडिंग-32
- शराब पीकर गाड़ी चलाने में-04
- फोन पर बात करते समय वाहन चलाने में- 05
- सड़क दुर्घटना में - 02
- बिना हेलमेट व सीट बेल्ट- 08
- अन्य फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, नंबर प्लेट - 11
नियम तोड़ने वाले 135 वाहन चालकों के दूसरे राज्य व जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हुए हैं। वहीं जिले में भी 40 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। - हरिओम कुमार, एआरटीओ, बदायूं
