{"_id":"6a51547488eabc7df503a288","slug":"convict-sentenced-to-four-years-for-causing-a-skull-fracture-badaun-news-c-123-1-ba11032-168151-2026-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budaun News: खोपड़ी फ्रैक्चर करने के मामले में दोषी को चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budaun News: खोपड़ी फ्रैक्चर करने के मामले में दोषी को चार साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बदायूं। पिता-पुत्री को लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाने और व्यक्ति की बायीं पैराइटल बोन (खोपड़ी) फ्रैक्चर करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार ने दोषी को चार साल कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम में से 20 हजार पीड़ित को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया।
खूब सिंह ने उझानी थाने में 16 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सुआलाल पुत्र बदन सिंह यादव और पान सिंह पुत्र मैकू यादव ने उसके और उसकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। केस की सुनवाई के दौरान पान सिंह की मृत्यु हो गई थी। उझानी पुलिस ने सुआलाल निवासी ग्राम सकतपुर के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट ने शुक्रवार को दोषसिद्ध अभियुक्त सुआलाल को चार वर्ष के कारावास की सजा और 25000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
खूब सिंह ने उझानी थाने में 16 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सुआलाल पुत्र बदन सिंह यादव और पान सिंह पुत्र मैकू यादव ने उसके और उसकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। केस की सुनवाई के दौरान पान सिंह की मृत्यु हो गई थी। उझानी पुलिस ने सुआलाल निवासी ग्राम सकतपुर के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
कोर्ट ने शुक्रवार को दोषसिद्ध अभियुक्त सुआलाल को चार वर्ष के कारावास की सजा और 25000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
विज्ञापन