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Budaun News: नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 19 Aug 2026 01:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 01:28 AM IST
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Convict sentenced to three years for abducting a minor
बदायूं। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दिनेश तिवारी की कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के मामले में आरोपी राजकुमार पुत्र उदयराज निवासी इटुवा थाना उसहैत को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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सिविल लाइंस थाने में पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी राजकुमार के खिलाफ वर्ष 2024 में केस दर्ज कराया था। आरोपी 23 जून 2024 को 13 वर्षीय नाबालिग को शादी के उद्देश्य से बहलाकर कार से अपने साथ ले गया था। दर्ज केस में पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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कोर्ट ने साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर राजकुमार को नाबालिग के अपहरण की धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि वसूले जाने वाले 10 हजार रुपये की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। अभियुक्त की ओर से पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। वहीं, दोषी को नाबालिग से दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त कर दिया।
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