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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के आरोपी दंपती को न्यायालय ने दिया दोषी करार
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बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी दंपती को न्यायालय ने अब दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को पांच पांच वर्ष का कारावास व 5500-5500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
2018 को ककोड़ क्षेत्र के गांव आजमपुर हुसैनपुर निवासी अशोक कुमार की पत्नी पूनम को दो लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया गया था। पीड़िता के पति अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर 12 अगस्त 2018 को थाना ककोड़ पुलिस की ओर से दो आरोपी दशरथ और उसकी पत्नी रेखा के खिलाफ गैर इरादतन जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। 11 मई 2019 को पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई पूरी कराई। न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दशरथ व रेखा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल की कैद और 5500-5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
17 वर्ष बाद ट्रक चालक को मिली सजा
बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र में 30 नवंबर 2008 को एक वाहन चालक ने व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घायल व्यक्ति की बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल में ट्रक चालक राजीव निवासी 509 शिवपुर थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही जांच पूरी कर उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर 11 जनवरी 2009 को न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे न्यायालय में बिताई दो दिन का कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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2018 को ककोड़ क्षेत्र के गांव आजमपुर हुसैनपुर निवासी अशोक कुमार की पत्नी पूनम को दो लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया गया था। पीड़िता के पति अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर 12 अगस्त 2018 को थाना ककोड़ पुलिस की ओर से दो आरोपी दशरथ और उसकी पत्नी रेखा के खिलाफ गैर इरादतन जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। 11 मई 2019 को पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।
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इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई पूरी कराई। न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दशरथ व रेखा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल की कैद और 5500-5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
17 वर्ष बाद ट्रक चालक को मिली सजा
बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र में 30 नवंबर 2008 को एक वाहन चालक ने व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घायल व्यक्ति की बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल में ट्रक चालक राजीव निवासी 509 शिवपुर थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही जांच पूरी कर उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर 11 जनवरी 2009 को न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे न्यायालय में बिताई दो दिन का कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।