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Bulandshahar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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बुलंदशहर। न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार ने हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि सत्यवीर सिंह निवासी अकबरपुर रैना थाना अगौता के बेटे की बलकटी से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने 28 मई 2022 में गांव निभचाना थाना अगौता निवासी जितेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 22 अगस्त 2022 को पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों ओर के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी जितेंद्र सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि सत्यवीर सिंह निवासी अकबरपुर रैना थाना अगौता के बेटे की बलकटी से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने 28 मई 2022 में गांव निभचाना थाना अगौता निवासी जितेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 22 अगस्त 2022 को पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों ओर के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी जितेंद्र सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।