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आरटीई: तीसरे चरण में 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन
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बुलंदशहर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत तीसरे चरण में होने वाले प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 26 मार्च को सत्यापन किया जाएगा। 27 मार्च को लाटरी निकालकर चयनित बच्चों की सूची जारी कर दी जाएगी। चयनित छात्र-छात्राओं को प्रवेश 31 मार्च तक दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डाॅ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि पहले चरण की लॉटरी में 3761 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। इन सभी के निशुल्क प्रवेश कराने के लिए 753 निजी स्कूलों को आवंटन पत्र जारी कर दिए हैं। इनके प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 1584 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। चयनित छात्र-छात्राओं का प्रवेश कराने के लिए संबंधित निजी स्कूलों को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं।
वहीं, अब इस समय तीसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लेने के लिए दो हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए हैं। आवेदन 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। बताया कि यह अंतिम चरण है और इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए इच्छुक व पात्र अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लॉटरी में चयनित छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही सरकारी की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी लाभ मिलता है।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी डाॅ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि पहले चरण की लॉटरी में 3761 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। इन सभी के निशुल्क प्रवेश कराने के लिए 753 निजी स्कूलों को आवंटन पत्र जारी कर दिए हैं। इनके प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 1584 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। चयनित छात्र-छात्राओं का प्रवेश कराने के लिए संबंधित निजी स्कूलों को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं।
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वहीं, अब इस समय तीसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लेने के लिए दो हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए हैं। आवेदन 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। बताया कि यह अंतिम चरण है और इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए इच्छुक व पात्र अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लॉटरी में चयनित छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही सरकारी की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी लाभ मिलता है।
