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Bulandshahar News: 175 गोवंशों को कटान के लिए ले जाने वाले तीन आरोपी दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 22 Apr 2026 10:03 PM IST
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Three accused found guilty of taking 175 cattle for slaughter
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बुलंदशहर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजे/एसडी-04) देवेन्द्र कुमार की अदालत ने गोकशी के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाने के साथ ही उन पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला वर्ष 2006 का है, जब बुलंदशहर की कोतवाली नगर पुलिस ने एक सूचना पर घेराबंदी कर बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने अभियुक्त सुभाष, बद्री उर्फ प्रमोद और सुशील कुमार तीनों निवासी गांव सालाबाद, थाना छतारी को 175 गोवंशों के साथ पकड़ा था। आरोपी इन गोवंशों को अवैध रूप से कटान के लिए ले जा रहे थे। इस घटना के संबंध में सात मार्च 2006 को थाना कोतवाली नगर में धारा गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 14 फरवरी 2007 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में न्यायालय ने अब दोनों पक्षों गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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