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Bulandshahar News: गैंगस्टर के अलग-अलग दो मामलों में तीन दोषियों को 2-2 साल की कैद
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बुलंदशहर। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में तीन कुख्यात आरोपियों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष न्यायाधीश एडीजे-08 चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत ने अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी दो सगे भाइयों, हुसैन और हसरूद्दीन को समाज में भय व्याप्त करने और अवैध रूप से धन अर्जित करने का दोषी पाया। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2024 में संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के संबंध में धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अनूपशहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों के खिलाफ 25 जुलाई 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला थाना शिकारपुर क्षेत्र का है। शिकारपुर पुलिस ने अरनिया क्षेत्र के गांव रोहिंदा निवासी भूरा के खिलाफ वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। भूरा पर संगठित गिरोह बनाकर समाज में आतंक फैलाने और आर्थिक लाभ लेने के दुस्साहसिक कृत्य का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने 28 नवंबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजे अष्टम की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर भूरा को भी दोषी माना और उसे दो वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों के खिलाफ 25 जुलाई 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला थाना शिकारपुर क्षेत्र का है। शिकारपुर पुलिस ने अरनिया क्षेत्र के गांव रोहिंदा निवासी भूरा के खिलाफ वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। भूरा पर संगठित गिरोह बनाकर समाज में आतंक फैलाने और आर्थिक लाभ लेने के दुस्साहसिक कृत्य का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने 28 नवंबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजे अष्टम की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर भूरा को भी दोषी माना और उसे दो वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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