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Bulandshahar News: 12 साल पुराने डकैती कांड में तीन को 10-10 साल का कारावास
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर क्षेत्र में वर्ष 2013 में डकैती के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। एफटीसी-02 न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
4 दिसंबर 2013 को खुर्जा नगर के मोहल्ला कलंदरगढ़ी निवासी महमूद हसन के घर में घुसकर बदमाशों ने हथियारों के बल पर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली थी।
इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मोहल्ला कलंदरगढ़ी के ही निवासी मोनू, महेश और रनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस पुराने में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त गवाही और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस यह साबित करने में सफल रही कि डकैती की इस घटना को इन्हीं तीनों अभियुक्तों ने अंजाम दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए मोनू, महेश और रनवीर को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाज में भय पैदा करने वाले ऐसे अपराधियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
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4 दिसंबर 2013 को खुर्जा नगर के मोहल्ला कलंदरगढ़ी निवासी महमूद हसन के घर में घुसकर बदमाशों ने हथियारों के बल पर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली थी।
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इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मोहल्ला कलंदरगढ़ी के ही निवासी मोनू, महेश और रनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस पुराने में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त गवाही और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस यह साबित करने में सफल रही कि डकैती की इस घटना को इन्हीं तीनों अभियुक्तों ने अंजाम दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए मोनू, महेश और रनवीर को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाज में भय पैदा करने वाले ऐसे अपराधियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
